इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला द्वारा एक पुरुष के खिलाफ दायर बलात्कार के मामले को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि महिला द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) झूठी थी और उन्होंने एक-दूसरे से शादी कर ली है और एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अदालत ने महिला पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा है कि महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ झूठे बलात्कार के मामले दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति को सख्ती से संबोधित किया जाना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक झूठे रेप केस के मामले को किया खारिज , रेप केस करने वाली महिला पे लगाया 10,000 रुपये का जुर्माना
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आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी।
थाईलैंड टूर से लौटे गोरखपुर के सीसीटीवी व्यवसाई। हाई फोकस को दिया धन्यवाद।
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