इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक झूठे रेप केस के मामले को किया खारिज , रेप केस करने वाली महिला पे लगाया 10,000 रुपये का जुर्माना


Allahabad High Court imposed a fine of Rs 10,000 for rejecting the false rape case by woman

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला द्वारा एक पुरुष के खिलाफ दायर बलात्कार के मामले को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि महिला द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) झूठी थी और उन्होंने एक-दूसरे से शादी कर ली है और एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अदालत ने महिला पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा है कि महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ झूठे बलात्कार के मामले दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति को सख्ती से संबोधित किया जाना चाहिए।

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