19 लड़कियों को मार कर खाने वाले आदमखोर कातिल को लेकर इलाहाबाद HC ने बदला फैसला।


Allahabad HC changed the decision regarding the man -eating murderer who killed 19 girls.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के निठारी कांड में शमिल सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर की अपील को मंजूर कर लिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। बता दे की गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने आरोपियों को फासी की सजा सुनाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। टोटल 14 केस में आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, जिसमे कोली को 12 और पंधेर को 2 मामलों से राहत मिली है। 

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