चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह घोषित किया कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है। साथ ही आयोग ने शरद पवार को नए राजनीतिक दल के लिए 7 फरवरी की शाम 4 बजे तक तीन नाम देने को कहा है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39AA का पालन करने के लिए ये खास रियायत दी गई है। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजित गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न हासिल करने में मदद की। हालांकि शरद पवार गुट ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी, चुनाव आयोग का फैसला।
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