जीएसटी काउंसिल के एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, जीएसटी काउंसिल मार्च, 2026 के बाद केंद्र सरकार विलासिता वाली वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाकर जमा करने वाले राजस्व के बंटवारे पर चर्चा करेगी। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जो कर्ज लिया था, उसे चुकाने की समयसीमा मार्च, 2026 रखी गई थी। जीएसटी लागू करके राज्यों के राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए पांच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लाया गया था, जो जून, 2022 में समाप्त हो चुका है, लेकिन इस दौरान जमा हुई राशि का इस्तेमाल 2.69 लाख करोड़ रुपए का ब्याज चुकाने के लिए किया जा रहा है।
मार्च, 2026 के बाद क्षतिपूर्ति उपकर पर जीएसटी परिषद में सरकार करेगी चर्चा।
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