सुप्रीम कोर्ट में अबू सलेम की याचिका खारिज।


Abu Salems petition in Supreme Court dismissed

1993 मुंबई धमाकों के आरोपी और गैंगस्टर अबू सलेम को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है l सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रत्यर्पण संधि कोर्ट पर लागू नहीं होती हैं l सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है l इसीलिए जो भी सजा होगी वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी l दरअसल अबू सलेम ने मुंबई बम धमाके और 2 केस में खुद को मिली उम्रकैद की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी l अबू सलेम ने 2002 के प्रत्यर्पण संधि को इस याचिका का आधार बनाया था l इस प्रत्यर्पण संधि के अनुसार, भारत ने पुर्तगाल को आश्वासन दिया था कि अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी और उसे 2027में रिहा कर दिया जायेगा l लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2002 को आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 2002 से 2005 तक अबू सलेम को पुर्तगाल में ही रखा गया था और पुर्तगाल ने अबू सलेम को 2005 में प्रत्यर्पण संधि के द्वारा भारत भेजा l इसीलिए अब 2005 को आधार बनाकर अबू सलेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जायेगा l हाँ, जब सलीम की 25 साल की जेल की अवधि पूरी हो जाएगी तो उसके बाद केंद्र सरकार राष्ट्रपति को भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि को लेकर सलाह दे सकती हैं l

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen