हाई कोर्ट ने दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, मेरठ, अलीगढ़ समेत 65 रेवेन्यू स्टेट पर अपना मालिकाना हक जताने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बेसवां अविभाज्य राज्य का खुद को वारिस बताने वाले महेंद्र ध्वज के दावे के अनुसार, उनके परिवार के पास प्रिंसली स्टेट का दर्जा है। साथ ही भारत सरकार को उनके अधिकार क्षेत्र वाली भूमि ट्रांसफर नहीं किया गया था। उन्होंने कोर्ट से यह अपील की थी की संप्रभु बेस्वां अभिभाज्य राज्य के विलय की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करे, इन सभी भूमि को उनके हवाले करे और भारत सरकार उनके क्षेत्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव ना कराए।
मालिकाना हक जताने पर लगा जुर्माना।
