गाड़ी की नंबर प्लेट जैसे 8055, 4141, 3715, और 4137, आमतौर पर देखी जाती हैं, लेकिन ये गैरकानूनी हैं और इस पर 5 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। केंद्र सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए 31 दिसंबर 2022 को डेडलाइन जारी की है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनिवार्य है। फोर-व्हीलर्स में HSRP और कलर कोडेड स्टीकर लगा होना अनिवार्य है। यदि आपकी गाड़ी पर HSRP नंबर प्लेट नहीं है, तो इसे तुरंत लगवाएं।
फैंसी नंबर प्लेट लगवाने पर 10,000 का जुर्माना
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चिकित्सकीय संस्थानों के डॉक्टरों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा।
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