लोकसभा में अश्विनी वैष्णव ने टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पेश किया है, जो फर्जी सिम लेने पर 3 साल की सजा और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। इसमें सिम कार्ड जारी करने से पहले उपभोक्ताओं की बायोमेट्रिक पहचान करने को अनिवार्य बनाया गया है। बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेक ओवर और मैनेज करने की अनुमति देता है। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा।
फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल, 50 लाख जुर्माना
गोरखपुर के CCTV व्यवसायियों का दल ADITI INFOTECH के नेतृत्व में थाईलैंड रवाना।
हरेंद्र यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मांझी के मुबारकपुर की घटना।
पश्चिम बंगाल में तबाही मचा सकता है साइक्लोन वायॅपर जॉय।
स्कूल ब्लॉक शकरपुर में सरस्वती पूजा धूम धाम से मनाई गयी।
दिव्या भारती 21 फिल्में कर टॉप एक्ट्रेस बनीं थीं।
आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी।
थाईलैंड टूर से लौटे गोरखपुर के सीसीटीवी व्यवसाई। हाई फोकस को दिया धन्यवाद।
चिकित्सकीय संस्थानों के डॉक्टरों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा।
Add DM to Home Screen