फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल, 50 लाख जुर्माना


3 years in jail for taking fake SIM, 50 lakh fine

लोकसभा में अश्विनी वैष्णव ने टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पेश किया है, जो फर्जी सिम लेने पर 3 साल की सजा और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। इसमें सिम कार्ड जारी करने से पहले उपभोक्ताओं की बायोमेट्रिक पहचान करने को अनिवार्य बनाया गया है। बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेक ओवर और मैनेज करने की अनुमति देता है। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा।

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