मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के वचथी गांव के 31 साल पुराने रेप केस में 215 लोगों को दोषी करार दिया है, जिनमें पुलिस, फॉरेस्ट, और रेवेन्यू अधिकारी शामिल हैं। इन दोषियों ने 1992 में आदिवासी गांव वचथी में 18 महिलाओं के साथ रेप और पुरुषों के साथ टॉर्चर किया था। इसके बाद 2011 में एक लोअर कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया था, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला बरकरार रखा है। 269 दोषियों में से 126 फॉरेस्ट ऑफिसर, 84 पुलिसवाले और 5 रेवेन्यू अधिकारी थे। 2011 में जब लोकर कोर्ट का आदेश आया, तब तक 54 दोषियों की मौत हो चुकी थी।
31 साल पुराने रेप केस में 215 सरकारी कर्मचारियों को सजा
