बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर कर दिया है। इन्हें 21 जनवरी तक सरेंडर करने का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को अपने फैसले में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को रद्द कर दिया था। इसके बाद तीन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरेंडर के लिए चार से छह हफ्ते और देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद और समय देने से मना कर दिया था। गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस से जुड़े इन आरोपियों को 15 अगस्त, 2022 को रिहा किया था।
बिल्किस के 11 आरोपियों ने किया सरेंडर
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