उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले के छात्रा के अपहरण के झूठे आरोप के चलते युवक को बेगुनाह होते हुए भी 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। छात्रा ने आरोप लगाने के बाद कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया था। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने बिना साक्ष्य के युवक को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने छात्रा के खिलाफ झूठी गवाही के आरोप में केस दर्ज करने का निर्णय भी लिया। यह मामला अमेठी के पीपरपुर थानाक्षेत्र का है, जहां छात्रा को 2011 में अपहरण का आरोप लगाया गया था। यह बात साबित होने के बावजूद युवक को अन्यायपूर्ण रूप से 12 वर्षों तक की जेल की सजा मिली है।
झूठे आरोप के चलते बेगुनाह युवक को 12 साल की जेल की सजा
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