झूठे आरोप के चलते बेगुनाह युवक को 12 साल की जेल की सजा


Youth sentenced to 12 years in jail due to false allegations

उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले के छात्रा के अपहरण के झूठे आरोप के चलते युवक को बेगुनाह होते हुए भी 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। छात्रा ने आरोप लगाने के बाद कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया था। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने बिना साक्ष्य के युवक को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने छात्रा के खिलाफ झूठी गवाही के आरोप में केस दर्ज करने का निर्णय भी लिया। यह मामला अमेठी के पीपरपुर थानाक्षेत्र का है, जहां छात्रा को 2011 में अपहरण का आरोप लगाया गया था। यह बात साबित होने के बावजूद युवक को अन्यायपूर्ण रूप से 12 वर्षों तक की जेल की सजा मिली है।

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