मारपीट, दलित उत्पीड़न और हत्या की धमकी के मामले में तीन आरोपी बरी।


Three accused acquitted in the case of assault, Dalit oppression and murder threats.

सुल्तानपुर के न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने मारपीट, दलित उत्पीड़न और हत्या की धमकी के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय से मिली जानकारी के अनुसार, सात साल पूर्व 28 मई 2016 को सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र में स्थित सादीपुर महराजगंज के निवासी रितेश कुमार ने आरोपी अबू सूफियान, मो. बेलाल, मुकलेसिन सहित पांच पर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन कोर्ट में अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए इसलिए आरोपियों को बरी कर दिया गया।

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