गुरुवार को एक पीड़ित महिला ने करौंदीकला के थानाध्यक्ष अकरम खान समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार की कोर्ट में शरण ली है। जिसके बाद कोर्ट ने महिला की याचिका पर थानाध्यक्ष से मामले में रिपोर्ट तलब कर 15 फरवरी को सुनवाई नियत की है। बता दे की, बीते एक नवंबर को 13 आरोपियों ने पीड़ित महिला सन्तोषा देबी के पिता हौंसिला प्रसाद का अपहरण कर उसके तीन दिन बाद उनकी संपत्ति की लिखा पढ़ी करा ली और इसके बाद से हौंसिला प्रसाद का पता नही चला। पीडिता ने कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष मो. अकरम खान से कई बार शिकायत की, लेकिन थानाध्यक्ष ने कोई कारवाई नहीं की।
पीड़ित महिला ने कोर्ट में थानाध्यक्ष समेत पर 14 पर केस की अर्जी दी।
