हत्यारे को उम्रकैद और 52 हजार रुपये का जुर्माना


The killer fined life imprisonment and a fine of Rs 52 thousand

उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले के हत्यारे को उम्रकैद व 52 हजार रुपये का जुर्माना" के तहत, एक महिला की हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ अभय श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उम्रकैद और 52 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है और उसे जेल भेजने का आदेश दिया है। मामला पहाड़पुर कला गांव के संबंध में है, जहां राजू नामक आरोपी ने महिला को ज्वलनशील पदार्थ से मार डाला था। इसके परिणामस्वरूप महिला की मौत हो गई। अदालत ने जुर्माने के साथ-साथ 40 हजार रुपये की मदद भी मृतका के परिवार को देने का आदेश दिया है।

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