अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी सजा।


The court sentenced the accused of kidnapping and rape.

सुल्तानपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने एक छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है और अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी को पांच साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 अक्तूबर 2011 को आरोपी ललित वर्मा और अरुण निषाद ने इंटरमीडिएट की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

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