मंगलवार को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह पर विचाराधीन मुकदमे में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एमएलसी शैलेन्द्र सिंह के वकील रुद्र प्रताप सिंह मदन बताया की उड़नदस्ता प्रभारी गजेंद्र कुमार सिंह ने 11 मई 2019 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक साजिश में कोतवाली देहात थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। शैलेंद्र प्रताप सिंह पर एक शिक्षण संस्थान के सामने 50 से ज्यादा लोगों को भोजन कराने और आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरूद्ध कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया था।
सुल्तानपुर : एमपी-एमएलए कोर्ट ने एमएलसी शैलेन्द्र सिंह के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
