सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र में स्थित सोनबरसा गांव के निवासी इकराम हत्याकांड मामले में शामिल आरोपी कलीम को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत जारी आदेश के अनुसार, अगर आरोपी ने एक महीने के अंदर कोर्ट में सरेंडर नहीं तो कोर्ट आरोपी की संपत्तियों को कुर्की करेगा। बता दें कि इस मामले की जांच के दौरान पता चला है कि इस हत्याकांड में आरोपी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और अन्य आरोपियों की भी मदद की थी। जिसके बाद पिछले 10 महीने से आरोपी की तलाश जारी है।
सुल्तानपुर : इकराम हत्याकांड में फरार आरोपी भगोड़ा घोषित।
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