सुल्तानपुर: 43 साल पहले हुई हत्या के आरोपियों की मिली सजा।


Sultanpur: Punishment of accused of murder 43 years ago.

बुधवार को सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र में स्थित इमलिया कला गांव में 43 साल पहले हुई जदुनाथ की हत्या के दो आरोपियों को न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने दोषी करार देते हुए जेल से तलब कर उम्रकैद की सजा सुनाई है और उनपर कुल 80 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से 50 हजार मृतक के पुत्र को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। बता दे की, रामनगर कोट निवासी आरोपी शिवप्रसाद और दल सिंगार सिंह ने 21 मार्च 1980 को पुरानी रंजिश के चलते मृतक जदुनाथ पर लाठी, डण्डे और फरसे से हमला किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।

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