चौरासी बाबा आश्रम विवाद में सही ढंग से विवेचना नहीं करने और धोखधड़ी में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए सुल्तानपुर के कोर्ट से मॉनिटरिंग की मांग उठाई गई हैं, जहा जयसिंहपुर कोतवाल से न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण गोंड ने रिपोर्ट तलब की है। शनिवार को याची शिवेंद्र प्रताप सिंह के वकील अरविंद सिंह राजा ने अर्जी पेश करते हुए कहा कि अपने हस्ताक्षर और निशानी अंगूठा से चौरासी बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया था, जहा आरोपियों ने बीते आठ सितम्बर को बाबा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का लाभ उठाते हुए धोखाधड़ी कर पुराने ट्रस्ट को निरस्त करवा कर नया ट्रस्ट बनवा दिया। साथ ही बरौंसा की एक बेशकीमती भूमि का दो सेवादारों शरद यादव और दिनकर निषाद ने बैनामा व वसीयत भी करा लिया।
सुल्तानपुर : चौरासी बाबा आश्रम विवाद में कोर्ट से मॉनिटरिंग की मांग।
