कोर्ट ने हत्या मामले में पति सास और ससुर को दोषी करार दिया


Sultanpur: Husband mother -in -law and father -in -law convicted in dowry murder case

उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। 30 मई को सजा सुनाने की तिथि नियत की है। मामला अमेठी जिले से संबंधित है। 2014 में हुई शादी के बाद, पति, सास और ससुर ने 2 लाख रुपये की मांग की। मांग पूरी न होने पर 2017 में महिला को जला दिया गया।

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