उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। 30 मई को सजा सुनाने की तिथि नियत की है। मामला अमेठी जिले से संबंधित है। 2014 में हुई शादी के बाद, पति, सास और ससुर ने 2 लाख रुपये की मांग की। मांग पूरी न होने पर 2017 में महिला को जला दिया गया।
कोर्ट ने हत्या मामले में पति सास और ससुर को दोषी करार दिया
