बुधवार को सुल्तानपुर में 11 वर्ष पूर्व एक मामले में ADJ त्रिभुवननाथ पासवान ने सजा का ऐलान किया है, जहा जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाई और पिता-पुत्र को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल के अनुसार, पड़ोसी जिले अमेठी के पीपरपुर थाना अंतर्गत पतिपुर गांव में जुलाई 2012 में दीवार को लेकर चल रही रंजिश के कारण गांव के निवासी रामनरेश और दिनेश पर उनके पट्टीदार आद्या प्रसाद के बेटे विपिन, विकास राम आधार के बेटे सुरेश और इनके बेटे नितीश ने जानलेवा हमला किया था।
सुल्तानपुर : जानलेवा हमला करने के आरोप में परिवार के चार लोगों को मिली सजा।
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