37 साल की लड़ाई के बाद भूमि बंटवारे के एक मामले में सुल्तानपुर कोर्ट का फैसला आया है। विवादित संपत्ति के बंटवारे का फैसला करते हुए सिविल जज शालीन मिश्रा ने डिग्री तैयार करने का आदेश दिया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र यादव के अनुसार, पड़ोसी जिले अमेठी के निवासी राम सुंदर ने वर्ष 1986 में मकान और आबादी के बंटवारे का कोर्ट में मुकदमा किया था और संपत्ति का बंटवारा कराए जाने की मांग की थी। इन सालों में प्रतिवादी और अन्य पक्षकारों की मौत हो गई, लेकिन इस मुकदमे में वादी और प्रतिवादी पक्ष से पेश गवाहों तथा अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर कोर्ट में अपना फ़ैसला सुना दिया है।
सुल्तानपुर : संपत्ति के बंटवारे में 37 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, दूसरी पीढ़ी को मिला न्याय।
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