पांच सितंबर 2018 को सुल्तानपुर के अमेठी में जगदीशपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में अंकित कुमार नाम के एक व्यक्ति ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ की थी। उसी मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट के जज पवन शर्मा ने चार गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर छह हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। तो वही कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि की 50 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
सुल्तानपुर : किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी को तीन साल की सजा।
