दहेज हत्या के आरोप में ससुराल वालों को मिली सजा।


In -laws were punished for dowry murder.

सुल्तानपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, सास और ससुर को 10 साल कैद की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सबूत के अभाव में कोर्ट ने आरोपी जेठ को बरी कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह के अनुसार कसईपुर गांव के निवासी प्रदीप बरनवाल की शादी 2014 को जौनपुर जिले के निवासी मिथिलेश बरनवाल की बेटी महिमा के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले पांच लाख रुपए दहेज को लेकर महिला को प्रताड़ित करते थे। उनकी मांग पूरी न करने पर ससुराल वालों ने 28 जनवरी 2015 को महिमा की हत्या कर दी थी।

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