उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अमेठी में छह वर्ष पूर्व दहेज में दो लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया है तथा इसमें से 40,000 हजार रुपये मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है।
अमेठी कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई
