उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अमेठी में चाकू के बल पर तीसरी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में 5 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। स्पेशल जज ने दुष्कर्मी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। 80% धनराशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश है। मामला मुसाफिर थाना कोतवाली से जुड़ा है। स्थानीय निवासी गणेश सरोज ने छात्रा को अगवा करके दुष्कर्म किया था। 9 जुलाई 2018 को हुई वारदात के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था।
अमेठी के दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
