सुल्तानपुर जिले के करौंदीकला थाना क्षेत्र की ये घटना है,बताया गया है कि रिश्तेदारी में जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उसे पीड़िता को 75 फीसदी राशि देने का आदेश दिया गया है। इस मामले में आरोपी आशीष मिश्र उर्फ विवेक मिश्र को 17 नवंबर 2021 को एक गांव में दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे दोषी मानकर जेल भेजने का आदेश दिया है। यह मामला पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में 31 जनवरी 2022 को दर्ज किया गया था और अब उसका फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में एक वर्ष, तीन माह और 19 दिन लगाए हैं।
दुष्कर्म के कृत्य में कोर्ट ने एक आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना
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