बुधवार को सुल्तानपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने 14 साल पहले एक नाबालिग किशोरी का अपहरण और उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी को 10 साल कैद की सजा और कोर्ट ने आरोपी पर 35 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी दानबहादुर वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार, 11 दिसंबर 2009 को सुल्तानपुर के शुकुल थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में आरोपी दिनेश उर्फ गिन्नी ने शौच के लिए गई नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसका यौन शोषण किया था।
अपहरण और यौन शोषण के दोषी को 10 साल का कारावास।
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