किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कैद


10 years imprisonment for kidnapping and raping a teenager

उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले के किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने 10 वर्ष की कैद व 57 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। पुलिस ने जामो थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी का 17 मार्च 2020 को अपहरण कर लिया था। आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। सह आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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