उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले के किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने 10 वर्ष की कैद व 57 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। पुलिस ने जामो थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी का 17 मार्च 2020 को अपहरण कर लिया था। आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। सह आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कैद
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