उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले में किशोरी के अपहरण दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष कैद जुर्माने सजा


10 -year imprisonment sentenced to convict in Uttar Pradesh Sultanpur district

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम द्वारा 10 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, राशि से 35 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश जारी किया गया है। मुकदमे के दौरान सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। यह मामला 21 अगस्त 2010 को घटित हुआ था, जब अच्छेलाल नामक व्यक्ति ने एक किशोरी को अपहरण कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया था।

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