उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम द्वारा 10 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, राशि से 35 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश जारी किया गया है। मुकदमे के दौरान सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। यह मामला 21 अगस्त 2010 को घटित हुआ था, जब अच्छेलाल नामक व्यक्ति ने एक किशोरी को अपहरण कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया था।
उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले में किशोरी के अपहरण दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष कैद जुर्माने सजा
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