शुक्रवार को गोपालगंज के सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने बिना समुचित कारण के ट्रक को दो माह से अधिक समय तक जब्त रखने के मामले को गंभीरता से ले लिया है और 5 मार्च की अगली सुनवाई को जिला खनन पदाधिकारी व खनन निरीक्षक को स्वयं उपस्थित होकर किस परिस्थिति में ट्रक को दो माह से अधिक समय तक जब्त रखा है यह कारण बताने को कहा है। तो वही, मीरगंज थानाध्यक्ष ने कोर्ट में बताया की इस मामले में थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है और खनन पदाधिकारी के निर्देश पर ही गाड़ी जब्त हुई है।
खनन पदाधिकारी को ट्रक जब्त रखने के मामले में कोर्ट ने तलब किया।
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