उत्तरप्रदेश के अयोध्या जिले में शहर के प्रतिष्ठित टाइनी टॉट्स स्कूल में कक्षा दो की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने वैन ड्राइवर और दो परिचालकों को दोषी पाया है। तीनों पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि उन्हें 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नूरी अंसार ने सुनाया है। इसमें कक्षा दो की छात्रा की शिकायत पर न्यायालय ने ऐसे आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है जिन्होंने उसके साथ अश्लीलता की। प्रबंधक और प्रधानाचार्य को दोषमुक्त कर दिया गया है। इस मामले की जांच को गंभीरता के साथ आईपीएस अफसर विक्रांत वीर ने की है और मुख्यालय न्यायाधीश के समर्थन में उसने सबूत प्रस्तुत किए हैं।
टाइनी टॉट्स स्कूल में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वैन ड्राइवर और परिचालकों को आजीवन कारावास
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