उत्तरप्रदेश के अयोध्या जिले में एक किशोरी को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसे 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी हुआ है। यह निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशपाल के अदालत से आया है। विवेचना में लापरवाही के मामले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने विवेचक मनोज कुमार प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया है। घटना 26 फरवरी 2020 को हुई थी जब एक गांव की किशोरी को उसके साथी ने अगवा करके दुष्कर्म किया था। अदालत ने इस मामले में दोषी को सजा सुनाई है।
किशोरी को अगवा करके दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराया 12 साल की सजा सुनाई
