उत्तरप्रदेश के अयोध्या जिले में एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही साढ़े 17 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आरोपी राम आशीष ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। सजा सुनाये जाने के बाद राम आशीष को अभिरक्षा में लेकर अदालत ने मंडल कारागार भेजवाया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी लोक अभियोजक केपी सिंह व आशीष द्विवेदी तथा पैरोकार आरक्षी अवसान व सोनू कुमार ने की।
अयोध्या-विशेष सत्र न्यायाधीश की बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा दी।
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