अब से अयोध्या में मठों, आश्रमों, ट्रस्टों व अन्य धार्मिंक संस्थाओं को आसानी से जमीन मिलने वाली है। अवास विकास परिषद ने जमीन आवंटन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इनकी शर्तों में बदलाव किया है। बता दे की, इनकम टैक्स के 80 जी के प्रमाण पत्र की बाध्यता की वजह से मठ आश्रमों के आवंटन में बड़ा व्यवधान पैदा हो रहा था और अब इसी बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। साथ ही, जो संस्थाएं आयकर अधिनियम की धारा 12 एबी तथा 10 है, वह भी मठ आश्रम की जमीन के लिए योग्य होंगी।
जमीन आवंटन के शर्तों में आवास विकास ने किया बड़ा बदलाव।
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