व्यापक आधार पर आई प्राकृतिक आपदा, जलप्लावन, बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि के कारण सम्बन्धित बीमा और इकाई क्षेत्र में फसल की उपज में कमी होने पर उसका क्षतिपूर्ति भी बीमा कम्पनी देने वाली है। अयोध्या के डीएम कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इसका लाभ उठाने के लिए 31 दिसम्बर तक किसानों को फसलों का बीमा कराना अनिवार्य होगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसान अधिसूचित फसलों पर ही मिल सकेगा।
अयोध्या : 31 दिसम्बर तक होगा फसलों का बीमा।
