अयोध्या के राम घाट में स्थित नेशनल हाई वे से सटी माझा बरहता के रविदास मंदिर की बेशकीमती जमीन को धोखाधड़ी व कूट रचना के सहारे फर्जी वसीयत तैयार करने के मामले में दोष सिद्ध राम किशन, महादेव व अन्य एक अभियुक्तों को 29 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, सभी अभियुक्त पर 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माने की धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा के पैरोंकार रविदास मंदिर के महंत बनवारी को दिया जाएगा। बता दे की, रविदास मंदिर के महंत स्वामी कमल दास की मृत्यु 11 जून 1981 को हो चुकी थी, लेकिन रामघाट बाईपास के किनारे स्थित उनकी 11 बीघा जमीन को हड़पने की नीयत से उनके स्थान पर किसी अन्य को खड़ा करके उसे कमल दास बनाकर राम किशन ने अपने नाम फर्जी वसीयत करा ली थी।
धोखाधड़ी के मामले में 29 साल का कारावास।
