जानलेवा हमले के मामले में आरोपी की जमानत कोर्ट ने मंजूर की।


The bail court of the accused was approved by the accused in the case of Balwa, assault and fatal attack.

सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र में स्थित ऐंजर मौजे में नौ माह पूर्व हुए बलवा, मारपीट व जानलेवा हमले के आरोपी आशीष तिवारी की जमानत सेशन जज जेपी पांडेय ने मंजूर कर ली है। तो वही, आरोपी के वकील सन्तोष पांडेय से मिली जानकारी के अनुसार, बीते साल 16 मई को ट्रैक्टर खड़ा करने के विवाद में दो भाईयों के बीच मारपीट हुई, जिस दौरान प्रमोद तिवारी, विमला और शिव प्रसाद को गंभीर चोटे आई थीं। इसी विवाद को लेकर शिव प्रसाद तिवारी ने अपने भाई भतीजों आशीष तिवारी, छोटू, भतीजी प्रेमपति और भाभी वंदना देवी पर घर में घुसकर बलवा, मारपीट, जानलेवा हमला करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।

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