केके पाठक ने आदेश जारी कर कहा है कि सीवान जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे स्कूलों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) अमान्य होगा. आदेश के मुताबिक जिले में संचालित सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग से निबंधित होना होगा. जो स्कूल बिना पंजीकरण के संचालित पाए जाएंगे, उनकी टीसी रद्द करने सहित कार्रवाई की जाएगी। केके पाठक ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके संबंधित ब्लॉक के सभी स्कूल पंजीकृत हैं। बीईओ को अपने ब्लॉक में स्कूल पंजीकरण की स्थिति पर एक रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है। केके पाठक का कहना है की बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले स्कूलों के बारे में अभिभावकों से शिकायत मिलने के बाद आया है। उन्होंनेने कहा है कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को प्रवेश देने से पहले स्कूल की पंजीकरण स्थिति की जांच कर लें। वे शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर या अपने ब्लॉक के बीईओ से संपर्क करके ऐसा कर सकते हैं।
बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे स्कूलों की टीसी होगी अमान्य:केके पाठक
