सीवान : अदालत ने सराय ओपी के अनुसंधानकर्ता को कोर्ट में उपस्थित होने का दिया आदेश।


Siwan: The court ordered the researcher of Sarai OP to appear in the court.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक की अदालत ने सीवान के सराय ओपी के एक मामले में अनुसंधानकर्ता को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है और उन्हें अद्यतन केस डायरी साथ लाने को कहा गया है। बता दें कि तारा खातून ने कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया तो था, लेकिन सुनवाई के दौरान और समय सीमा खत्म होने के बाद भी वह केस डायरी प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसलिए कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश जारी किया है।

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