सिवान के प्रखंड प्रमुख हरेन्द्र पासवान के ऊपर पंचायत चुनाव में दिए गए हलफनामा में तथ्य छिपाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में बुधवार को बीडीओ सह प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. कुंदन ने जिलाधिकारी के निर्देश पर थाने में प्रखंड प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। बता दे की हरेन्द्र पासवान के खिलाफ बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 125 (क) (3) और भारतीय दंड संहिता सहित अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया गया है।
सिवान : पंचायत चुनाव के हलफनामा में तथ्य छिपाने का आरोप।
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