बिहार के सीवान शहर में हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीवान के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध हथियार से फायरिंग करने वालों को दो साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। इसके साथ ही, लाइसेंसी हथियार से ऐसी घटनाएं करने वालों की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद सभी थानों को किसी भी आयोजन की सूचना देनी होगी और तत्काल गिरफ्तारी का भी आदेश है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर भी पुलिस को सूचित करना होगा। नई ओसीपी लागू करने के बाद ये नियमावली लागू की गई है। लोगों को अपनी गेस्ट लिस्ट में लाइसेंस धारी मेहमानों के बारे में जानकारी देनी होगी।
हथियार से हर्ष फायरिंग करने वालों पे पुलिस अधीक्षक दी सख्त कार्रवाई करते के निर्देष।
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