जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हिट एंड रन मामले में मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये की मदद प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा सीधे मृतकों और घायलों के बैंक खातों में किया जाएगा। डीएम को अधिकृति देने के लिए डावे की जांच की जाएगी और उनकी सलाह पर भुगतान किया जाएगा। डीएम ने आवेदनों के त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। सड़क दुर्घटना के पास चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर यातायात सुरक्षा के संकेत चिन्ह लगाए जाएंगे। जख्मी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार करने के बाद उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया जाएगा।
हिट एंड रन मामले में मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की मदद
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