बिहार के सिवान जिले के अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत ने प्रथम बार शराब पीने पर दंड का भुगतान करने के बाद दोषी द्वारा पुनः शराब पीने के मामले में अभियुक्त विनोद कुमार राम को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पहली बार शराब पीने का जुर्माना भुगतान करने पर विमुख हुए अभियुक्त द्वारा दोबारा शराब पीने की पकड़ के बाद अपर लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार पाठक द्वारा यह बताया गया है कि विनोद कुमार राम जनवरी में मैरवा थाने के मुडीयारी गांव में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उसने पहले ही ₹25 सौ के जुर्माने का भुगतान किया था, जो शराब नहीं पीने की शर्त पर था।
दुबारा शराब पीने पर अभियुक्त को न्यायाधीश ने एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई ।
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