दुबारा शराब पीने पर अभियुक्त को न्यायाधीश ने एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई ।


Accused was sentenced to one year imprisonment after punishment for drinking alcohol

बिहार के सिवान जिले के अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत ने प्रथम बार शराब पीने पर दंड का भुगतान करने के बाद दोषी द्वारा पुनः शराब पीने के मामले में अभियुक्त विनोद कुमार राम को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पहली बार शराब पीने का जुर्माना भुगतान करने पर विमुख हुए अभियुक्त द्वारा दोबारा शराब पीने की पकड़ के बाद अपर लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार पाठक द्वारा यह बताया गया है कि विनोद कुमार राम जनवरी में मैरवा थाने के मुडीयारी गांव में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उसने पहले ही ₹25 सौ के जुर्माने का भुगतान किया था, जो शराब नहीं पीने की शर्त पर था।

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