जानलेवा हमला करने के आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी।


The accused, who attacked 35 years ago, acquitted due to lack of evidence.

35 वर्ष पूर्व सिपाया कृषि फार्म के कर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गोपालगंज के डीजे 13 दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है, जहा आरोपी की पहचान रईस मियां के रूप में हुई है। बता दे की, 24 दिसंबर 1988 को कृषि प्रक्षेत्र सिपाया का हलधर बृज मोहन पांडेय जब फार्म के अंदर फसल की रखवाली कर रहा था, तब आरोपी रईस मियां हाथी लेकर फार्म के अंदर घुस कर धान की फसल को नुकसान करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से बृज मोहन पर जानलेवा हमला कर दिया था।

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