एयरगन का प्रदर्शन करने के आधार पर लगा जुर्माना।


The accused of demonstrating the airgun was fined on the basis of confession.

गोपालगंज के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निलेश भारद्वाज की अदालत ने जुलूस में एयर गन का प्रदर्शन करने के मामले में एकमात्र आरोपी के दोष स्वीकारोक्ति के आधार पर 7200 रुपए का जुर्माना लगाया है और अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई तो दोषी को तीन माह जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दे की, 11 सितंबर 2019 को एक जुलूस में गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के दरगाह रोड निवासी ग्यासुद्दीन ने एयरगन का प्रदर्शन किया था। जिसके बाद धारा 290 और 504 के तहत आरोपी पर केस दर्ज किया गया।

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