गोपालगंज के सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने एसपी के माध्यम से महिला की हत्या में अपहरण की गलत चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस पदाधिकारी को 30 जनवरी को स्वयं उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश जारी किया है। इस मामले पर कोर्ट का कहना था की पूरे कांड की दैनिकी, प्राथमिकी, आरोप-पत्र, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह पता नहीं चल पाया है की मामला अपहरण का है और अगर दुर्गावती देवी के जीवित होने का कोई प्रमाण पुलिस को मिला है तो वह डायरी में दर्ज क्यों नहीं किया गया था।
गलत चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस पर कोर्ट का सख्त निर्देश।
