मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत राज्य परिवहन विभाग बिहार सरकार ने सवारी बसों के लिए यात्री का किराया निर्धारण किया है, लेकिन गोपालगंज में निर्धारित दर से यात्रियों से अधिक भाड़े की वसूली की जा रही है। इसी वजह से अक्सर कंडक्टर व यात्रियों के बीच झगरे होते रहे है। यात्रीयों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा निर्धारित किराया वसूलने की बात कंडक्डर नहीं सुनते और अपनी मनमानी करते हैं। साथ ही, कंडक्टर द्वारा अधिकांश बसों में यात्रियों को किराया वसूली की रसीद तक नहीं दी जाती।
सरकार के निर्धारित दर से अधिक भाड़े की वसूली।
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