गोपालगंज : निर्धारित समय तक भुगतान नहीं होने पर डाक विभाग पर होगी कारवाई।


Gopalganj: If there is no payment till the scheduled time, action will be taken on the postal department.

सेवा में त्रुटि पाने के बाद गोपालगंज के उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने डाक विभाग के अधिकारियों को दो महीने के अंदर जमा राशि दस प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है और 60 हजार रुपए आवेदिका को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए अलग से भुगतान करने का आदेश भी दिया है। साथ ही, आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी और सदस्य अशोक कुमार सिंह ने डाक विभाग को चेतावनी दी है की अगर समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen