गोपालगंज के थाने से पांच मिनट की दूरी पर स्थित कोर्ट पर पांच महीनों से रिपोर्ट नहीं दी गई है। कोर्ट ने थानेदार और SHO के इस व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हम इस को मुकदर्शक होकर नहीं देख सकते। कोर्ट ने थानेदार और SHO का वेतन बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि थाने से न्यायालय जाने में लगभग पांच मिनट का समय लगता है फिर भी थानाध्यक्ष ने पांच महीनों के भीतर रिपोर्ट नहीं दी ,जो जमानती मामलों में दर्ज की गई थी। कोर्ट ने इस व्यवहार को नकारा है और थानेदार और एसएचओ के वेतन पर रोक लगाई है। यहां तक कि अवमानना की नोटिस भी जारी की गई है।
गोपालगंज: समय से जमानती रिपोर्ट न देने पर कोर्ट ने थानेदार और SHO की वेतन पर रोक लगाई
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